गोंदिया: ऑनलाइन ट्रेडिंग धोखाधड़ी, दो आरोपियों ने लगाया साढ़े तीन लाख रु. का चूना

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क्राइम रिपोर्टर। 27 जून
गोंदिया। जैसे-जैसे हम कैश से केसलैश की तरफ कदम बढ़ा रहे है, वैसे-वैसे ऑनलाइन खतरे भी सामने आ रहे है। अबतक अनेक मामले ऑनलाइन फ़्रॉड के सामने आ चुके है। अभी हाल ही में एक ऑनलाइन धोखाधड़ी का मामला गोंदिया जिले के आमगांव थाना क्षेत्र से सामने आया है। जहाँ दो आरोपियों ने शेयर मार्केट में पैसा लगाकर मुनाफ़ा कमाने का लालच देकर ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर साढ़े तीन लाख रुपये की धोखाधड़ी की।
फिर्यादि दिलीप कुमार सुभाष मटाले, उम्र 34 वर्ष, निवासी शिवनी, तहसील आमगांव की दर्ज शिकायत के आधार पर आरोपीयों ने फिर्यादि को  6 मई 2023 से 27 मई 2023 के दौरान फोन कर कहा कि वो मुंबई शेयर मार्केट से रेवेन्यू ट्रेडर्स (बीएसई) कंपनी से बोल रहे है।
उन्होंने कहा, हमारी कंपनी डायरेक्ट ट्रेडिंग करती है। आप ट्रेडिंग के लिए भुगतान किए गए पैसे से जो भी लाभ कमाएंगे उसका 20% (ब्रोकरेज शुल्क काटने के बाद) 80% आपको वापस कर दिया जाएगा।
यह कहकर आरोपी ने फिर्यादि का आधार कार्ड, पैन कार्ड, एक पासपोर्ट फोटो, एसबीआई खाते की पासबुक, कोरे कागज पर हस्ताक्षर जैसे दस्तावेज और ई-मेल आईडी व्हाट्सएप पर मांगी और फिर्यादि की आईडी का यूजर आईडी और पासवर्ड बनाकर उसके मेल पर भेज दिया गया।
इसके बाद आरोपी ने वादी के व्हाट्सएप पर एक लिंक भेजा। वादी ने अपने मोबाइल पर उक्त लिंक खोलकर आरोपी द्वारा बनाया गया यूजर आईडी एवं पासवर्ड डाला तथा अभियुक्त स्वयं ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रहा था।
उक्त दलाली के लिए वादी द्वारा फोन-पे के माध्यम से उसके एक्सिस बैंक खाते से 3,56,057/- रु. पैसों का लेनदेन हुआ है. लेकिन वादी को लाभ का पैसा और मूलधन नहीं मिला।
जब वादी ने अभियुक्तों से इसके बारे में पूछा, तो अभियुक्तों ने फिर पैसे की मांग की, लेकिन वादी को एहसास हुआ कि दोनों अभियुक्तों ने उसके लाभ के पैसे और मूल राशि वापस किए बिना ऑनलाइन धोखाधड़ी की है।
फिर्यादी कि शिकायत पर आमगांव पुलिस ने धारा 420, 34 भादवि उपधारा 66 (सी), 66 (डी), सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत मामला दर्ज किया गया है और आगे की जांच पीआई हांडे कर रहे है।

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